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रेलवे कोर्ट ने सुनाया फैसला महुकला अंडरपास के अना धिकृत उद्घाटन मामले मे 6 जनो पर 5-5 हजार का जुर्माना

जनता का सच
गंगापुर सिटी महुकला अंडर पास के अनाधिकत रूप से उद्धाटन मामले में अपरमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीना ने रेलवे केम्प कोर्ट गंगापुर सिटी में सुनवाई करते हुएदोष सिद्ध होने पर 6 आरोपियों को 5 5 हजार रूपए के अर्थदड़ से दंडित किया है आरपीएफ के अनुसार मामले मे दोषी पाए गए दिलिप कुमारगुर्जर पुत्र विशनलाल ‘ दीपक सिंह नरुका पुत्र नन्नु सिंह विजय सिंहगुर्जर पुत्र रामस्वरूप ‘ . रक्खीराम पुत्र नानकलाल . हरकेश गुर्जरपुत्रमोती लाल गुर्जर व विकास शुक्ला पुत्र विष्णु कात शुकला पर . 5 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है ।
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यह है मामला
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दर असल राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से महुकला रेलवेअंडरपास निर्माण का काम चल रहा था । जिसमेआरोप है कि अज्ञात लोगों ने 26 जनवरी 20 25 को निर्माणाधीनअंडरपास का अनाधिकृत रूप से उद्घाटन कर दिया । मामले में आरपीएफ ने अज्ञात लोगो के विरुद्धप्रकरण दर्ज किया था । साथ ही एक बोर्ड को भी जब्त किया था ।

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