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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- (एक लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*


कमलेश ओझा ब्यूरो चीफ बलिया

*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- (एक लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

दिनांक 05.05.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना दुबहड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-175/2023 धारा 147/148/149/302/504 भादवि के मामले में 07 नफर आरोपीगण 1. बलजीत सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह निवासी शिवपुर दियर नई बस्ती बयासी थाना दुबहड़ जनपद बलिया 02. सर्वजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह 03. अमरजीत सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह निवासीगण शिवपुर दियर नई बस्ती बयासी थाना दुबहड़ जनपद बलिया 04. सुर्यभान पाण्डेय पुत्र रामेश्वर पाण्डेय 05. कौशल किशोर पाण्डेय पुत्र रामेश्वर पाण्डेय निवासीगण जनाणी थाना दुबहड़ बलिया 06. मनोज सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी शिवपुर दियर नई बस्ती दुबहड़ 07.शेरा कुवर पुत्र विक्रमा कुंवर निवासी बिगही बांसडीह रोड बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 01, जनपद बलिया द्वारा *01 नफर अभियुक्त बलजीत सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह निवासी शिवपुर दियर नई बस्ती बयासी थाना दुबहड़ जनपद बलिया* को

*धारा 302 भादवि में 01 नफर अभियुक्त. बलजीत सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र नागेश्वर सिंह उपरोक्त को दोषसिद्द पाते हुये आजीवन कारावास व 1,00,000 / (एक लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माब का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

मा0न्यायालय द्वारा अन्य आरोपित आरोपीगण को साक्ष्य संकलन आदि के आधार पर दोषमुक्त किया गया ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
वादिनी के पुत्र मृतक यथार्थ विक्रम सिंह को दिनांक 25.10.2023 को अभियुक्त द्वारा को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही/ विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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