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बेमौसम वर्षा से फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा क्लेम कटाई के बाद 14 दिन तक खराब फसल पर राहत, 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य


बेमौसम वर्षा से फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा क्लेम
कटाई के बाद 14 दिन तक खराब फसल पर राहत, 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य
जनता का सच
स्टेट ब्युरो राधामोहन अग्रवाल
सवाई माधोपुर,20 मार्च ।जिले में हाल ही में हुई बेमौसम वर्षा के कारण कटाई के बाद खेतों में सुखाने हेतु रखी रबी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जा सकेगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि कटाई के बाद 14 दिन की अवधि तक खेत में रखी फसल को हुए नुकसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा कवरेज में शामिल किया गया है।

संयुक्त निदेशक कृषि लखपत लाल मीणा ने बताया कि प्रभावित बीमित किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। इसके लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचनाओं पर बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कर नुकसान का आकलन करने तथा नियमानुसार बीमा क्लेम की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर सूचना देना किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि उन्हें बीमा योजना का लाभ शीघ्र मिल सके।

कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना देकर योजना का लाभ उठाएं

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