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दो दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित


दो दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित
जनता का सच
स्टेट ब्युरो राधामोहन अग्रवाल
सवाई माधोपुर, 10 मार्च।अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने दवा विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स राहुल मेडिकल स्टोर ग्राम पोस्ट पिपलाई का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 मार्च से 11 अप्रैल तक 20 दिन के लिए तथा मैसर्स एस.के. मेडिकल स्टोर भाड़ौती का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 मार्च से 6 अप्रैल तक 15 दिन के लिए निलम्बित किया है।

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