
गुंडा एक्ट में कार्रवाई: आरोपी ब्रह्मानंद पाण्डेय 6 माह के लिए संतकबीरनगर से जिलाबदर जिला संवाददाता अर्जुन सिंह संत कबीर नगर
#संतकबीरनगर, 8 मार्च। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना धर्मसिंहवा पुलिस ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार अपर जिलाधिकारी (संतकबीरनगर) न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना धर्मसिंहवा क्षेत्र के बौरव्यास गांव निवासी ब्रह्मानंद पाण्डेय पुत्र रामराज पांडे को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जनपद संतकबीरनगर की सीमा से निष्कासित कर दिया गया। न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए पुलिस ने आरोपी को पुलिस बल के साथ जनपद की सीमा से बाहर कर दिया।
आदेश के अनुसार अब आगामी छह माह तक ब्रह्मानंद पाण्डेय संतकबीरनगर जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि वह आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ थाना धर्मसिंहवा में कई मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2021 में उसके विरुद्ध धारा 354(ख), 452, 323, 504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2025 में भी उसके खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
पुलिस टीम में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा अमित कुमार, चौकी प्रभारी ब्यौरव्यास उपनिरीक्षक राघवेन्द्र प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक शिव कुमार यादव, हेड कांस्टेबल सुरेन्द्र सचान, कांस्टेबल अरुण कुमार तथा कांस्टेबल दीपक खरवार शामिल रहे।
पुलिस का कहना है कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


