
*ध्वनि नियंत्रण आदेश की सख्त पालना के निर्देश*
*बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रणथंभौर रोड के होटल व मैरिज गार्डनों में तेज डीजे, अव्यवस्थित पार्किंग व सड़क जाम पर होगी कार्रवाई
डीजे या ध्वनि यंत्रों के उपयोग के लिए 24 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य
जनता का सच
स्टेट बयुरो राधामोहन अग्रवाल
सवाई माधोपुर, 21 फरवरी।बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट काना राम द्वारा ध्वनि प्रसारण यंत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर तेज ध्वनि में डीजे संचालन एवं अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिलने पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने रणथंभौर रोड स्थित होटल एवं मैरिज गार्डनों में रात्रि के समय तेज आवाज में डीजे व अन्य ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश यूआईटी सचिव, नगर परिषद आयुक्त तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिए हैं। साथ ही विवाह समारोह के दौरान सड़कों पर बारात निकालकर यातायात बाधित करने तथा मैरिज गार्डनों के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग के कारण जाम की स्थिति बनने पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी होटल एवं मैरिज गार्डन संचालक अपने परिसरों के भीतर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा मुख्य मार्गों पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होने दें। नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलदार सवाई माधोपुर नीरू सिंह ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की अवधि के दौरान दिन-रात कभी भी डीजे या ध्वनि यंत्रों के उपयोग के लिए 24 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति डीजे बजाने पर संबंधित उपकरण जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने होटल एवं मैरिज गार्डन संचालकों से फायर एनओसी सहित सभी सुरक्षा एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देशों की अनिवार्य पालना करने तथा परिसर के बाहर सड़क पर वाहन खड़े नहीं करने की अपील की है।
जिला प्रशासन ने आमजन एवं आयोजनकर्ताओं से परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि नियंत्रण नियमों की पालना कर विद्यार्थियों के लिए शांत एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।


