
चरागाह भूमि व विवादित भूमि पर अनियमित नामातरण व पट्टा प्रक्रिया पर उठे सवाल
जनता का सच
स्टेट ब्युरो राधामोहन अग्रवाल
गंगापुर सिटी चारागाह भूमि और विवादित भूमि पर अनियमित रूप से किए जा रहे नामांतरण तथा पट्टा जारी करने के प्रयासो को लेकर ग्रामवासिओ और भूस्वामियो ने नगर परिषद आयुक तथा जिला कलेन्टर को अलग अलग प्रार्थना पत्र सोपकर करवाई की मांग की है। पहले प्रकरण मे ग्राम हिंगो टिया के ग्रामीणो मोहर सिंह ओनप्रकारा विनेन्द्र राम भरोषी मानसिंह कैलाश ओमप्रकाश सहित अन्य ग्रामीणो नगर परिषद आयुक्त को सौपे प्रार्थना पत्र में बताया कि खसरा नम्बर 1295 / 145 और 1297 / 82 चारागाह भूमि होने के बावजूद भूमाफियाओ द्वारा जल्दवाजी मे नामांतरण एवविक्रय पत्र पंजीयन करा लिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 6 से 10 नवम्बर के बीच इन खसरो का नामातरण व्रिकय और पंजीकरण अवैध तरीके से किया गया जबकि इन भूमि पर न कभी अलाटी का कब्जा रहा और न ही कोई मालिकाना हक । यह भूमि बर्षा से ग्रामवासियों की मवेशी चराई मे काम आ रही है। ग्रामीणो ने मांग की कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का रूपांतरण न किया जाए और चरागाह भूमि के रूप मे सरक्षित रखा जाए । दूसरे प्रकरण मे सौलादा निवासी हुकमसिंह और जोगेन्द ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया कि खंसरा नबर 188 ” 189 ‘ 190 और 191 पर उपर जिला न्यापघिश गंगापुर सिटी द्वारा स्थगन आदेश लागू है। खंसरा नम्बर 188 का पट्टा उनके पास मौजूद है। और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होन के बाबजूद कुछ व्यक्ति नगर परिषद मे चोरी . छिपे पट्टा जारी कराने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने बताया कि दो फाईलें पट्टा शाखा में जमा करवाई जा चुकी है। जबकि बर्ष 2021 मे भी इन खसरो पर पट्टा जारी नही करने की सार्वजनिक सूचना जारी हो चुकी है


