
दिनांक: 04 नवम्बर 2025
स्थान: लखनऊ
आदेश का पालन न किए जाने पर सशस्त्र बल अधिकरण, लखनऊ का सख्त रुख, आदेश पालन न होने पर कार्रवाई के निर्देश
सशस्त्र बल अधिकरण, क्षेत्रीय पीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार (सदस्य-न्यायिक) एवं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी (सदस्य-प्रशासनिक) की खंडपीठ ने बयासी वर्षीय सुबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह के मामले में कठोर रुख अख्तियार करते हुए बीस हजार रुपए जुर्माने के साथ 17, नवंबर तक आदेश का पालन करके न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश जारी किया ।
मामला यह था कि, बयासी साल का बुजुर्ग योद्धा को वर्ष 2022 में चार महीने के अंदर दिव्यांगता पेंशन देने का फैसला सुनाया था, लेकिन उसका पालन न किए जाने पर सूबेदार ने अधिकरण से आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई लेकिन, तीन साल तक उस पर कोई कार्यवाही न होने पर लक्ष्मण सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अधिकरण को आदेश दिया कि वह चार महीने में आदेश का पालन कराए, लेकिन 19 नवंबर को एक वर्ष पूरे होने वाले हैं लेकिन, सूबेदार वहीं खड़ा है पूरे घटनाक्रम को बुजुर्ग सूबेदार के अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय ने पीठ के सामने रखा, अधिकरण ने पाया कि 09.12.2022 के आदेश के अनुपालन हेतु बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 19.11.2024 में अधिकरण को निर्देशित किया था कि निष्पादन कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण की जाए।
फिर भी आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरती गई। इस पर अधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को बीस हजार रुपए जुर्माने के साथ दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया, तथा यह निर्देश दिया है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो रक्षा मंत्रालय (MoD) के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वेतन रोकने, दंडात्मक कार्रवाई और अवमानना नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही, रक्षा मंत्रालय के सचिव, नई दिल्ली को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का पालन निर्धारित अवधि में हो।
मामले की अगली सुनवाई 17 नवम्बर 2025 को नियत की गई है।
अधिकरण ने आदेश की प्रति AFT लीगल सेल एवं रक्षा मंत्रालय को अनुपालन हेतु भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
अधिकरण का मानना है कि, आदेशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समयबद्ध रूप से करना होगा विजय कुमार पाण्डेय
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