जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू
बहराइच 06 अक्टूबर। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन कराते हुए महर्षि बाल्मिकी जयंती, करवा चैथ, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा आदि आगामी त्योहारों एवं कार्यक्रमों, उ.प्र. लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रारम्भिक) अधीनस्थ सेवा (प.) परीक्षा-2025 व अन्य आयोजित परीक्षाओं को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट अक्षय त्रिपाठी द्वारा भा.ना.सु.संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
जिला मजिस्टेªट श्री त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 05 अक्टूबर 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


