
*फर्रुखाबाद में एमपी, एमएलए कोर्ट ने सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 माह की सुनाई सजा*।।। ,
, *पत्रकार विकास राठौर नवाबगंज फर्रुखाबाद*।।
“फर्रुखाबाद भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी ठहराया है। विधायक को छह महीने कारावास की सजा सुनाई है। 3,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विधायक के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। जमानत याचिका की सुनवाई कर अदालत ने दो बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर ली।
फतेहगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। तत्कालीन फतेहगढ़ कोतवाली के सिविल लाइन चौकी प्रभारी आनंद शर्मा ने मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 27 जनवरी 2022 को दोपहर करीब 2 बजे से भाजपा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी अपने 30-35 समर्थकों के साथ नामांकन कार्यालय से निकलकर डी.एन. डिग्री कॉलेज की ओर जा रहे थे। इस दौरान समर्थकों ने भाजपा पार्टी जिंदाबाद और मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जिंदाबाद के नारे लगाए।
प्रत्याशी व समर्थक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नारेबाजी करते हुए कोविड गाइडलाइन और आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले में एपीओ जितेंद्र सिंह ने दलीलें दीं मामले की सुनवाई कर रहे एमपी-एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता उल्लंघन व कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में दोषी ठहराया। दोषी को 6 माह कारावास की सजा सुनाई है।
3200 रुपए बतौर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं विधायक के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत याचिका दायर की जमानत याचिका की सुनवाई कर अदालत ने दो बंधपत्र पर जमानत मंजूर कर ली है।”
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