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सशस्त्र बल अधिकरण से वायुवीर को मिली दिव्यांगता पेंशन


लखनऊ / दिनांक 28.08.2025

सशस्त्र बल अधिकरण से वायुवीर को मिली दिव्यांगता पेंशन

26 वर्ष सेवा देने वाले पूर्व वायु सैनिक रवि प्रकाश सिंह को मिला न्याय

लखनऊ स्थित आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, क्षेत्रीय पीठ की खंडपीठ, माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार (न्यायिक सदस्य) एवं माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी (प्रशासनिक सदस्य) ने अयोध्या निवासी वायु सेना के पूर्व सार्जेंट रवि प्रकाश सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया। याची की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय ने प्रभावी ढंग से याची का पक्ष रखा।

रवि प्रकाश सिंह वर्ष 1997 में भारतीय वायु सेना में भर्ती हुए थे और 30 जून 2023 को 26 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूरी करने के बाद चिकित्सकीय आधार पर सेवा से मुक्त कर दिए गए।

सेवा से मुक्त होने से पूर्व आयोजित रिलीज़ मेडिकल बोर्ड ने उन्हें चार बीमारियों हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप), कोरोनरी आर्टरी डिजीज (हृदय रोग), सुनने की समस्या, एलर्जिक राइनाइटिस (नाक-गले की समस्या) की बीमारी बताया ।
बोर्ड ने उनकी कुल अपंगता का आकलन 58.10 प्रतिशत किया इनमें से तीन बीमारियों को वायु सेवा से संबंधित न मानते हुए दिव्यांगता पेंशन से वंचित कर दिया और उनकी अपीलें भी निरस्त कर दीं।

न्यायाधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों धर्मवीर सिंह बनाम भारत संघ (2013) एवं यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम अवतार (2014) का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती के समय सैनिक को पूर्ण स्वस्थ माना जाता है और सेवा काल में उत्पन्न रोगों को सेवा से उत्पन्न अथवा सेवा द्वारा बढ़ा हुआ ही माना जाएगा।

खंडपीठ ने माना कि मेडिकल बोर्ड ने अपने निष्कर्ष बिना पर्याप्त कारण बताए दिए, जो विधि के अनुरूप नहीं हैं।
ट्रिब्यूनल ने आदेश पारित किया कि याची की तीन बीमारियों को सेवा से बढ़ी हुई माना जाए और उनकी कुल अपंगता 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण 75 प्रतिशत तक राउंड ऑफ की जाए। यह लाभ उन्हें 30 जून 2023 से आजीवन मिलेगा।

साथ ही, आदेश के अनुपालन हेतु चार माह का समय दिया गया है और देरी होने पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

विजय कुमार पाण्डेय, लखनऊ
9415463326

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