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स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर को मरीज के साथ लापरवाही करने पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना देने का आदेश दिया


स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर को मरीज के साथ लापरवाही करने पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना देने का आदेश दिया रिपोटर अमृत कुमार पाण्डेय जनता का सच
संत कबीर नगर – खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत स्पर्श हास्पिटल डड़वा भुजैनी में एक मरीज के साथ इलाज में लापरवाही बरतने पर गंभीर आरोप साबित करने का मामला प्रकाश में आया है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संत कबीर नगर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उपचार में लापरवाही सिद्ध होने पर स्पर्श हास्पिटल डड़वा भुजैनी के डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी जनरल सर्जन व प्रबंधक और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कुल चार लाख दस हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया गया है आयोग ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा मुआवजे में तीन लाख रुपये उपचार की क्षतिपूर्ति एक लाख रुपये शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा दस हजार रुपये मुकदमे के खर्च शामिल हैं इसके अलावा एक जनवरी 2018 से भुगतान की अंतिम तिथि तक 10% ब्याज भी देना होगा सूत्रों के अनुसार हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के अनुसार परिवादी संगीता देवी पत्नी राकेश कुमार ग्राम राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी के माध्यम से आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था उन्होंने आरोप लगाया कि पेट में दर्द की शिकायत पर दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को स्पर्श हास्पिटल डड़वा भुजैनी में मरीज को भर्ती कर आपरेशन किया गया लेकिन सही उपचार न मिलने से हालत बिगड़ गई 15 दिसम्बर 2017 को खलीलाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया गया जिसमें गाल ब्लैडर में संक्रमण की पुष्टि हुई मरीज की हालत गंभीर होने पर 18 दिसम्बर 2017 को गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय गोरखपुर में भर्ती होना पड़ा वहां के चिकित्सकों ने अन्यत्र इलाज कराने की सलाह दी इसके बाद 20 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक बाम्बे हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में इलाज कराना पड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का निष्कर्ष फोरम ने सुनवाई के बाद माना कि स्पर्श हास्पिटल डड़वा भुजैनी द्वारा उपचार में गंभीर लापरवाही बरती गयी जिसके चलते परिवादिनी को शारीरिक मानसिक और आर्थिक क्षति हुई इस आधार पर अस्पताल प्रबंधन और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया

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