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उर्वरक की दुकानों पर औचक छापेमारी अंश ट्रेडिंग कंपनी देवरा चौराहा का लाइसेंस निलंबित किया गया- जिला कृषि अधिकारी

उर्वरक की दुकानों पर औचक छापेमारी अंश ट्रेडिंग कंपनी देवरा चौराहा का लाइसेंस निलंबित किया गया- जिला कृषि अधिकारी

  • हिन्दी राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र जनता का सच स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर

 

जिला कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2025 को उर्वरक विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय देवरा चौराहा पर स्थित उर्वरक विक्रेता अंश ट्रेडिंग कंपनी के स्टॉक में अनियमित एवं स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर अपूर्ण होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया । तथा मिहीपुरवा मे उप जिलाधिकारी माही पूर्व के साथ भोला खाद भंडार जरही रोड मिहीपुरवा पुरवा का भी निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय गोलाघाट भंडार पर 214 बोरी यूरिया उपलब्ध पाया गया जो किसानों में वितरित किया जा रहा था । मिहीपुरवा में स्थित चौधरी खाद भंडार का भी निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय उनके वितरण रजिस्टर आदतन नहीं किया गया था जिसके कारण उनका कारण बताओं नोटिस जारी किया गया ।

 

जिला कृषि अधिकारी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि सभी उर्वरक विक्रेता पोस मशीन से आधार कार्ड से खेतौनी को चेक करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें । उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर स्टॉक एवं उर्वरक खरीदने वाले का रिकॉर्ड प्रतिदिन प्रतिदिन मेंटेन कर उर्वरक की बिक्री करें ।

 

जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी आज आज दिनांक 8 अगस्त 2025 को जनपद में 8590 मेट्रिक टन यूरिया, 3284 मेट्रिक टन DAP, 2809 मैट्रिक टन एनपीके,12188 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है l

 

जनपद की सभी समितियां पर उर्वरक उपलब्ध करा दिया गया है l जनपद के सभी किसान भाइयों को अश्वस्त किया जाता है कि जनपद में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी । किसान भाइयों से निवेदन है की एडवांस में उर्वरक खरीद कर उर्वरक का भंडारण ना करें समय-समय पर उर्वरक उपलब्ध रहेगा अभी की जरूरत के हिसाब से ही उर्वरक खरीदें ।

 

 

समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमिता वरती जाएगी एवं सीमावर्ती राज्यों में उर्वरक की कालाबाजारी की जाएगी, या संदिग्ध उर्वरक बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी । जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद बहराइच के सभी किसानों को अवगत कराया जाता है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मे शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

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