*जनपद बहराइच*हत्या के मुकदमे में दोषसिद्ध 04 अभियुक्तों को दण्डित किया गया जिसमें 02 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास व क्रमशः ₹1,30,000 व ₹1,20,000 तथा अन्य 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹20,000/ – ₹20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
जनता का सच समाचार पत्र स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर 
• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा II, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।
• वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषियों को मिली सजा ।
*घटना का सक्षिंप्त विवरण-* वादी मुकदमा जिमींदार चौकीदार द्वारा थाना रुपईडीहा को सूचना दी गयी कि दिनांक 09.03.2020 को वादी अपने घर चिकनिया जा रहा था तो कुछ लोगों ने नहर के दक्षिण की तरफ लाश होने की बात बतायी, जाकर देखा तो गांव के खेत में एक सिर कटी लाश पड़ी थी जिसका सिर तलाश करने पर नहीं मिला, जिसके सम्बन्ध में थाना रुपईडीहा में दिनांक 09.03.2020 को मु.अ.सं 97/2020 धारा 302, 201 भा.द.वि. बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण 1.सादिक अली को अंतर्गत धारा 302/34, 201/34, 120बी भा.द.वि. व 4/25 आर्म्स एक्ट, 2.रियाज, 3.नन्हे उर्फ सलमान, 4.सायरा को अंतर्गत धारा 302/34, 201/34, 120बी भा.द.वि. के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 18.08.2021 को प्रेषित कर माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 14.08.2021 को आरोपों को विरचित किया गया।
*दोषसिद्धि का विवरण-* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा II, प्रथम अपर जिला एवंं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना रुपईडीहा श्री रमेश सिंह रावत, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल श्री प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 दिनकर यादव, हे0का0 रविन्द्र कुमार, थाना पैरोकार का0 अभिमन्यु कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 26.09.2025 को दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।
अभियुक्तगण का विवरणः-
1. सादिक अली पुत्र मासूम अली निवासी इटकौरी परेवाखाल थाना रिसिया
2. रियाज पुत्र सादिक अली निवासी इटकौरी परेवाखाल थाना रिसिया
3. सायरा पत्नी सादिक अली निवासी इटकौरी परेवाखाल थाना रिसिया
4. नन्हे उर्फ सलमान पुत्र साबिर खान नि0गण शेखन पुरवा दा0 रामपुर थाना रामगांव
*सजा का विवरण-*
*दोषसिद्ध अभियुक्त सादिक अली को-*
* धारा 302/34 भा.द.वि. के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹50,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
* धारा 201/34 भा.द.वि. के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹20,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
* धारा 120बी भा.द.वि. के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास तथा ₹50,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
* धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹10,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास
*दोषसिद्ध अभियुक्त नन्हे को-*
* धारा 302/34 भा.द.वि. के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹50,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
* धारा 201/34 भा.द.वि. के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹20,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
* धारा 120बी भा.द.वि. के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास तथा ₹50,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
*दोषसिद्ध अभियुक्त रियाज व सायरा को-*
* धारा 120बी भा.द.वि. के अपराध में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹20,000/ – ₹20,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण का


