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जिलाधिकारी ने की अपील मतदान स्थलों पर संशोधन के लिए 16 नवम्बर तक भेजें सुझाव*


*जिलाधिकारी ने की अपील मतदान स्थलों पर संशोधन के लिए 16 नवम्बर तक भेजें सुझाव*

*निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बलिया में पोलिंग बूथों का पुनर्गठन शुरू*

बलिया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में सभी मतदेय स्थलों का पुनर्गठन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जा रहा है। आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदान स्थलों का भौतिक सत्यापन कराते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार नई आलेख्य सूची तैयार की गई है, जिसका प्रकाशन 10 नवम्बर 2025 को किया गया है। साथ ही विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी मतदेय स्थल पर 300 से कम मतदाता नहीं होंगे। यदि ऐसी स्थिति अपरिहार्य हो तो उसका कारण स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहाँ नई आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं और नागरिकों का निवास प्रारंभ हो गया है, वहाँ नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं पुराने या जर्जर भवनों में स्थापित पोलिंग बूथों को उसी क्षेत्र में उपलब्ध स्थायी एवं सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही अस्थायी या निजी भवनों में चल रहे मतदान केंद्रों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा, जो मतदान स्थल मुख्य गाँव या बस्ती से बहुत दूरी पर हैं, उन्हें अधिकतम 2 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरित किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल या श्रमिक संगठन के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर कोई मतदान केंद्र स्थापित नहीं होगा। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और यथासंभव मतदान स्थल भूतल पर ही स्थापित होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान या उसके बाद प्राप्त सभी शिकायतों और सुझावों का परीक्षण कर निपटारा किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे तथा कोई भी सहायक मतदान केंद्र नहीं रखा जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों से संबंधित कोई भी संशोधन, आपत्ति या सुझाव आम जनता, राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा 16 नवम्बर 2025 तक जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने अपील किए कि सभी नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुचारू बनाने के लिए सक्रिय सहयोग करें तथा अपने क्षेत्र के मतदान स्थलों के संबंध में आवश्यक सुझाव समय पर उपलब्ध कराएँ।
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