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निर्धारित तिथि पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक बहराइच 13 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक (06 वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा

निर्धारित तिथि पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक

बहराइच 13 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक (06 वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले की 03 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों भारत उत्थान पार्टी, ग्राम हरनी औसेरी, परगना हिसामपुर, पोस्ट अरई उमरी, तहसील कैसरगंज, देशबन्धु पार्टी, ग्राम मेहरबान नगर, नि. प्रा.वि. मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो. बलहा, तहसील नानपारा व राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी, ग्राम व पो. हरिहरपुर रैकवारी, बहराइच को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए सम्बन्धित अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजी प्रेषित की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने जिले की सम्बन्धित पार्टियों के अध्यक्ष/महासचिव को निर्देशित किया है अपना प्रत्यावेदन, हलफनामा एवं सुसगत अभिलेखों के साथ 21 अगस्त 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र., चतुर्थ तल विकास भवन जनपथ मार्केट लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 एवं 03 सितम्बर 2025 को कार्यालय अवधि में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। श्री त्रिपाठी ने बताया कि यदि पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।

 

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