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प्राथमिक विद्यालयों के विलय के निर्णय के विरुद्ध सार्वजनिक आपत्ति दर्ज — निर्धन एवं ग्रामीण छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहा संकट

प्राथमिक विद्यालयों के विलय के निर्णय के विरुद्ध सार्वजनिक आपत्ति दर्ज — निर्धन एवं ग्रामीण छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहा संकट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के एकीकरण (विलय) के निर्णय के विरुद्ध आज लखनऊ निवासी श्री विजय कुमार पांडेय ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को एक विस्तृत आपत्ति पत्र सौंपा। यह आपत्ति प्रदेश के करोड़ों निर्धन, ग्रामीण, दलित एवं वंचित वर्ग के बच्चों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा हेतु दर्ज कराई गई है।

श्री पांडेय ने अपने पत्र में कहा है कि शासन द्वारा 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को समीपवर्ती विद्यालयों में विलय करने का निर्णय न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act) की भावना के विरुद्ध है, बल्कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी हनन है।

उनका कहना है कि इस निर्णय का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन परिवारों पर पड़ेगा जो निर्धन, ग्रामीण या मजदूरी पर आश्रित हैं और जिनके बच्चों की शिक्षा पूरी तरह स्थानीय विद्यालयों पर निर्भर है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक होगा, जिससे विद्यालय छोड़ने की दर में वृद्धि हो सकती है।

श्री पांडेय ने निर्णय की वैधानिक कमजोरियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जैसे: स्थानीय निकायों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों से कोई पूर्व परामर्श नहीं लिया गया,दो लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के बजाय पद समाप्त करने की योजना,सरकारी विद्यालयों को कमजोर कर निजी विद्यालयों को बढ़ावा देना।

उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इस निर्णय से प्रदेश में शैक्षणिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष बढ़ेगा।

श्री पांडेय ने सरकार से मांग की है कि. प्राथमिक विद्यालयों के विलय का निर्णय तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए,सभी रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति हो,नीति निर्माण में सभी प्रभावित पक्षों से परामर्श लिया जाए,
किसी भी जनसुनवाई में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती, तो वे जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे।

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